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जयपुर, 24 मई। आयोजना सचिव एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण श्री नवीन जैन ने बताया कि राज्य के सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर्स, जो राज्य एवं राज्य के बाहर कार्यरत या निवासरत है, उन सभी के लिए जन आधार नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। स्वघोषणा एवं समर्थित दस्तावेज (Supporting Document) के आधार पर ही जन आधार नामांकन किया जाकर जन आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा, जिससे उनको Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।

इस प्रक्रिया के सरलीकरण से राज्य सरकार द्वारा मई, 2021 से Central Government Health Scheme (CGHS) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप विधायक, पूर्व विधायक एवं राज्य के सरकारी, अद्र्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों-अधिकारियों तथा पेंशनरों को cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू की गयी है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग निदेशक डॉ. ओम प्रकाश बैरवा, ने बताया कि RGHS के लक्षित लाभार्थी वर्ग राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवारों का राजकीय सेवा में आने से पहले तथा सेवा के दौरान सत्यापन हो जाता है। RGHS योजना के लाभों को सरलता, सुगमता एवं शीघ्रता से लाभान्वित लक्षित वर्ग को देने की आवश्यकता को देखते हुये राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार विधायक, पूर्व विधायक द्वारा उनके DDO No., राज्य कर्मचारी-अधिकारी द्वारा उनकी Employee ID, निगम, बोर्ड के कर्मचारी-अधिकारी द्वारा muds GPF/CPF ID एवं पेंशनर्स द्वारा उनके PPO No.को अंकित किए जाने और इससे समर्थित दस्तावेज (Supporting Document) अपलोड किये जाने पर स्वघोषणा के आधार पर जन आधार नामांकन को सीधे ही अनुलिपिकरण (De-duplication Process) उपरान्त जन आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गयी है।

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