Dawood Ibrahim money laundering case : महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नवाह मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया। ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉड्रिंग के केस में गिफ्तार किया है। Nawab Malik पर आरोप हैं कि उनके संबंध दाऊद इब्राहिम और उसके रिश्तेदारों से हैं और उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन की सम्पत्तियां खरीदी हैं। ईडी ने बीते दिनों Nawab Malik को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर गिरफ्तार भी कर लिया। Nawab Malik ने इसी मामले में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुनवाई हुई।
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