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बीरेंद्र सिंह सेंगर
चंबल बैली पंचनद धाम
जुहीखा औरैया यूपी।

ब्यूरो रिपोर्ट

प्रयागराज, भारत सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग, आत्मा, बैंक अधिकारीगण तथा बीमा कंपनियों के साथ सोमवार को वेब मीटिंग आयोजित की गयी, जिसमें निर्देशित किया गया है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक आधार पर चलायी जायेगी। पूर्व वर्षों में यह योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी और किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बैंक खाते से प्रीमियम की धनराशि घटा दी जाती थी। अब किसानों द्वारा अपना मत व्यक्त करना होगा। इसके लिए उन्हें बैंक शाखा में जाकर योजना में बने रहना है अथवा योजना से बाहर निकलने का विकल्प फार्म भर कर जमा करना होगा। एक बार योजना से बाहर जाने का विकल्प देने पर उन्हें स्थायी रूप से योजना से बाहर माना जायेगा। पुनः यदि योजना में सम्मिलित होने के फार्म भरते हैं तो योजना में पुनः सम्मिलित हो सकते हैं। यदि किसान योजना से बाहर जाने का विकल्प फार्म भर कर शाखा में जमा नहीं करते तो यह माना जायेगा कि वह योजना का लाभ चाहते हैं और उन्हें प्रीमियम बैंक द्वारा काट लिया जायेगा। यहाॅं एक बात और स्पष्ट रूप से समझने की है कि योजना में प्रीमियम काटे जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर से कम से कम 7 दिन पूर्व योजना से बाहर होने का विकल्प फार्म भर कर बैंक शाखा में जमा करना होगा।
जो किसान योजना में बने रहने का विकल्प चुनते हंै उन्हें भू-स्वामित्व अधिकार के अभिलेख अपडेटेड आधार की तथा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति एवं बुवाई का स्वप्रमाणित प्रति जमा करके रसीद भी प्राप्त करने होंगे। योजना में पूर्व की भाॅंति क्षतिपूर्ति के 5 विकल्प होंगे। स्थानिक आपदा की स्थिति में (ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जल प्लावन) की स्थिति मे क्षति होने के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर 18002005142/1800120909090 पर अथवा उस बैंक शाखा में जहाॅं प्रीमियम जमा किया गया है वहाॅं किसान द्वारा सूचित करना होगा।
यह जानकारी उप कृषि निदेशक, प्रयागराज विनोद कुमार ने दी है।

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