बाड़मेर, 26 जून। उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में लालाणियों की ढाणी तथा बाडमेर शहर के सोनपुरा बलदेव नगर गली नम्बर 03 में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में लालाणियों की ढाणी (तुलससिंह पुत्र मोहब्बतसिंह के मकान एवं तुलससिंह पुत्र मोहब्बतसिंह के चारे के कमरे के बीच की रोड एवं जसवंतसिंह पुत्र हिम्मतसिंह के लालाणियों की ढाणी स्थित मकान के चारों तरफ 100 मीटर के एरिया तक) तथा बाडमेर शहर के सोनपुरा बलदेव नगर गली नम्बर 03 में (दीपक सिन्धी की दुकान एवं जगदीश देवासी के मकान के आगे की गली, बागसिंह भाटी एवं दीपक सिन्धी के मकान के बीच की गली एवं विशनाराम चौधरी के मकान एवं राजेन्द्रसिंह पुत्र हनवंतसिंह की दुकान के आगे की गली तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र ने बताया कि उक्त प्रभावित क्षेत्र में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है, जिससे इस क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा उक्त क्षेत्र के आस-पास निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में लालाणियों की ढाणी तथा बाडमेर शहर के सोनपुरा बलदेव नगर गली नम्बर 03 में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र के आस पास नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाड़मेर नीरज मिश्र द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में लालाणियों की ढाणी (तुलससिंह पुत्र मोहब्बतसिंह के मकान एवं तुलससिंह पुत्र मोहब्बतसिंह के चारे के कमरे के बीच की रोड एवं जसवंतसिंह पुत्र हिम्मतसिंह के लालाणियों की ढाणी स्थित मकान के चारों तरफ 100 मीटर के एरिया तक) तथा बाडमेर शहर के सोनपुरा बलदेव नगर गली नम्बर 03 में (दीपक सिन्धी की दुकान एवं जगदीश देवासी के मकान के आगे की गली, बागसिंह भाटी एवं दीपक सिन्धी के मकान के बीच की गली एवं विशनाराम चौधरी के मकान एवं राजेन्द्रसिंह पुत्र हनवंतसिंह की दुकान के आगे की गली तक) के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। उन्होने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा।